क्राइस्ट चर्च स्कूल के चार शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक ट्रायल पर रोक
जबलपुर,यश भारत

क्राइस्ट चर्च स्कूल के चार शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक ट्रायल पर रोक
जबलपुर,यश भारत। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर के प्रतिष्ठित क्राइस्ट चर्च स्कूल के चार शिक्षकों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे आपराधिक ट्रायल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। शिक्षकों पर कथित फर्जी आईएसबीएन वाली किताबें बेचने और अवैध रूप से स्कूल फीस बढ़ाने की साजिश में शामिल होने के आरोप में वर्ष 2024 से आपराधिक प्रकरण चल रहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस महादेवन की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। शिक्षकों अतुल, अनुपम, अब्राहम और एकता पीटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा, वरुण तन्खा और हर्षित बारी ने पैरवी की।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की भूमिका की निष्पक्ष जांच किए बिना केवल शिक्षकों को आरोपी बनाया गया। उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आधार स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अदालत के सवालों पर इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। इससे पहले शिक्षकों ने आपराधिक प्रकरण और ट्रायल निरस्त कराने के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से चारों शिक्षकों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।







