
सागर में घर से मां के बाहर जाते ही बेटियों के साथ अश्लील कृत्य करता था पिता, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
सागर में बेटियों के साथ अश्लील कृत्य करने वाले पिता को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 4 सितंबर 2022 को पीडि़ता की मां ने थाना मकरोनिया में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 3 सितंबर 2022 की सुबह करीब 10 बजे वह अपने बच्चों को आरोपी पिता के पास छोड़कर मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। करीब 11.30 बजे लौटकर घर आई।
किचन में गई तो देखा छोटी बेटी के साथ आरोपी पति अश्लील कृत्य कर रहा था। पत्नी को देख आरोपी पति भाग गया। उसने बेटी से पूछताछ की तो बेटी ने बताया कि आरोपी उसके साथ अश्लील कृत्य कर रहा था। ऐसा ही कृत्य वह दीदी के साथ भी करता था। तब मां ने अपनी बड़ी बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि जब आप घर से कहीं बाहर जाती थी तो आरोपी पिता उसके साथ अश्लील कृत्य करता था। साथ ही धमकी देते थे कि यदि मम्मी को बताया तो वह उन सभी को घर से निकाल देगा और मम्मी को मारेगा। जिस कारण से पीडि़ता ने घटना नहीं बताई।
मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक मनोज पटेल ने की।