मध्यप्रदेश पुलिस एसोसिएशन की याचिका पर कैट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
आईपीएस कैडर में हो रही लेटलतीफी पर किया सवाल

जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश पुलिस एसोसिएशन की ओर से बीते 8 वर्षों में आईपीएस कैडर रिव्यू में केंद्र सरकार की ओर से की जा रही देरी के संबंध में कैट में याचिका दायर की थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि आखिर आईपीएस के कैडर रिव्यू में किन कारणों से लेटलतीफी हुई और क्या एक विशेष कैडर रिव्यू के आदेश जारी किए जाएं? इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को नियत की गई है।
यह है मामला
दरअसल राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी रैंक तक की भर्ती होती है जिसमें डीएसपी और सीएसपी की रैंक पर अधिकारी कार्य करते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि मध्यप्रदेश पुलिस में कहने के लिए एडीशनल एसपी का पद सृजित किया गया है, लेकिन यह प्रमोशन के दायरे में नहीं आता। ऐसे में आईपीएस में सीधी भर्ती के अलावा कैडर रिव्यू कर राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को आईपीएस का दर्जा दिया जाता है। परंतु साल 2014 से लेकर 2022 तक आईपीएस कैडर रिव्यू में काफी देरी की जा चुकी है। एमपी पुलिस एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विशेष कैडर रिव्यू रखने की मांग का अभ्यावेदन भी दिया पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब जाकर एसोसिएशन ने कैट में यह याचिका दायर की है।