जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

विद्युत लाइन बिछाकर अवैध शिकार का प्रयास विफल, दस आरोपी जेल गए, वन विभाग की कार्यवाही

जबलपुर यशभारत। 10 नवम्बर.को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर वन विभाग ने ग्राम ददरगवां एवं खमरवानी के समीप बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना थी कि कुछ ग्रामीण विद्युत लाइन बिछाकर वन्यप्राणियों का अवैध शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मुख्य वनसंरक्षक कमल अरोरा के मार्गदर्शन में तथा वनमंडल अधिकारी जबलपुर के निर्देशन में कुण्डम एवं पनागर परिक्षेत्र की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, जहां तीन व्यक्तियों को अवैध गतिविधि में लिप्त पाया गया । पकड़े गए आरोपियों के मैं भानू पिता विश्राम, जाति विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष,राजेश पिता रेशम, जाति गौड़, उम्र 35 वर्ष, निवासी खमरवानी,मूलचंद पिता किशन परस्ते, जाति गौड़, उम्र 37 वर्ष, निवासी ददरगवां, थाना कुण्डम शामिल थे

वन विभाग ने इन तीनों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2(16)(ख) एवं 9 के तहत अवैध शिकार के प्रयास का मामला दर्ज किया। आरोपियों को 11 नवम्बर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागार, जबलपुर भेजा गया। इसी प्रकरण की आगे की विवेचना में 12 नवम्बर को सात अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इनमें शामिल हैं

अमर पिता गोपाल (30 वर्ष), दुलीचंद पिता सुखराम (31 वर्ष), फूलचंद पिता जयपान (28 वर्ष), जौहर पिता जयकरन (36 वर्ष), प्रीतम पिता रामलाल (42 वर्ष), विश्राम पिता बन्ने (34 वर्ष) और अनिल पिता हरनाम (31 वर्ष), सभी निवासी ग्राम खमरवानी, माननीय न्यायालय ने इन सभी सातों आरोपियों को भी न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागार, जबलपुर भेजने के आदेश दिए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से अवैध शिकार की एक बड़ी साजिश को विफल किया गया है। मामले की विवेचना जारी है तथा आगे और गिरफ्तारियाँ संभव हैं।

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