महापौर का चुनाव लड़ना अब आसान नहीं, जमानत राशि बढ़ी
महापौर चुनाव की जमानत राशि 32 हजार

जबलपुर, यश भारत। महापौर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब 32,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि पिछले निकाय चुनाव में यह राशि 20 हजार थी। पार्षद पद के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 2023 में 5000 रुपए जमानत राशि के तौर पर जमा करने होते थे। कुल मिलाकर चुनाव लड़ना भी अब महंगा हो गया है।
मध्यप्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों के लिए
महापौर चुनाव की जमानत राशि 32 हजार
जमानत राशि, नामांकन की समय सीमा, बैंक खाता खोलने की बाध्यता और चुनावी व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 24,000 रुपये निर्धारित की गई है। एक पद
पर एक से अधिक फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। चुनाव अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद प्रत्याशियों को पर्चा भरने के लिए कम से कम 7 दिन का समय मिलेगा। यदि सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो अगले कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा। नए नियमों के तहत किसी एक पद के
लिए एक ही प्रत्याशी द्वारा दो या उससे अधिक नामांकन-पत्र दाखिल किए जाने पर अतिरिक्त फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अलग बैंक खाता अनिवार्य-महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्येक उम्मीदवार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग व स्वतंत्र खाता खोलना अनिवार्य होगा







