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भोपाल पुलिस का सख्त आदेश: अब बिना पूर्व सूचना के प्रदर्शन या रैली करने पर होगी कार्रवाई

भोपाल पुलिस का सख्त आदेश: अब बिना पूर्व सूचना के प्रदर्शन या रैली करने पर होगी कार्रवाई

​भोपाल, यशभारत। राजधानी में कानून-व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार, अब शहर के नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस के आयोजन से पहले पुलिस विभाग को लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगा।

पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न समुदायों, राजनैतिक दलों और संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अक्सर धरना-प्रदर्शन, पुतला दहन, पदयात्रा और घेराव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, जिससे आम नागरिकों के सामान्य जन-जीवन पर असर पड़ता है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अब आयोजकों को अपने कार्यक्रमों की जानकारी पहले से पुलिस को देनी होगी।

​आदेश के मुताबिक, चाहे वह राजनैतिक आंदोलन हो, धार्मिक जुलूस हो या किसी शासकीय भवन का घेराव, हर छोटे-बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए पुलिस को सूचित करना होगा। इससे पुलिस विभाग आयोजन के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित कर सकेगा, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचने की आशंका न रहे।
​पुलिस ने चेतावनी दी है कि शहर की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सूचना मिलने पर पुलिस सुव्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम संपादन में सहयोग करेगी, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं।

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