नवंबर लगते ही बदल गई ये चीजें; जेब पर पड़ेगा असर!
सिलेंडर के दाम से लेकर GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तक

दिल्ली,एजेंसी। नवंबर की शुरुआत होते ही आम जनता के लिए कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। कुछ बदलाव राहत देने वाले हैं तो कुछ का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सरकार और वित्तीय संस्थानों की ओर से 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर, बैंकिंग, पेंशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आधार अपडेट से जुड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं ये अहम बदलाव जो आपके रोजमर्रा के खर्चे और कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

नवंबर की शुरुआत में सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में थोड़ी राहत दी है। अब 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 4.5 से 6.5 रुपये तक घटाई गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर का नया दाम 1,590.50 रुपये हो गया है, जबकि पहले यह 1,595.50 रुपये था। हालांकि, घरेलू यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आम घरों की रसोई को फिलहाल राहत नहीं मिली।

अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और आसान हो गई है। 1 नवंबर से नया ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हुआ है, जिसके तहत योग्य आवेदकों को 3 वर्किंग डे के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यह दो कैटेगरी के आवेदकों पर लागू होगा- एक वे जिन्हें सिस्टम डेटा एनालिसिस के जरिए चुनेगा, और दूसरे वे जिनकी मासिक टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये से कम होगी।

बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आप अपने खाते या लॉकर में एक के बजाय 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। ग्राहक यह भी तय कर सकते हैं कि हर नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। इससे भविष्य में विवाद की संभावना कम होगी।







