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कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भेजा जेल, युवा कांग्रेस ने SP को सौंपा ज्ञापन: पुलिस पर लगे दबाव में कार्रवाई के आरोप।

कटनी, यशभारत। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसवाही ग्राम में मंगलवार को खराब सड़क के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। इस घटना के विरोध में बुधवार को युवा कांग्रेस ने कटनी एसपी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार डेहरिया को ज्ञापन सौंपा।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को भैंसवाही गांव में स्थानीय ग्रामीण और छात्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खराब सड़क को लेकर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद विजयराघवगढ़ पुलिस ने बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का हवाला देते हुए भैंसवाही निवासी दिलीप कुमार पांडे, मनमोहन चक्रवर्ती, तालीम बर्मन, पवन कुमार बर्मन, संदीप कुशवाह, अमित साहू और राजन साहू के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। युवा कांग्रेस बड़वारा विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल ने इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा, कल हमारे कुछ कार्यकर्ता स्थानीय समस्या सड़क पर जलभराव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दबाव में आकर विजयराघवगढ़ पुलिस ने हमारे साथियों के ऊपर नियम विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसराइल ने आरोप लगाया कि पुलिस विपक्ष की न्यायोचित मांगों को कुचलने का काम कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर युवा कांग्रेस ने आज पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने आए अजय खटीक ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा है। विजयराघवगढ़ के भैंसवाही ग्राम में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई गई और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है, वह बेहद ही निंदनीय है हम इस पूरे घटनाक्रम पर निष्पक्ष जांच की मांग करते है अगर कार्रवाई नहीं की गई तो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस संबंध में संतोष कुमार डेहरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी ने बताया कि यह बात सही की कल विजयराघवगढ़ थाने में सात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्यवाही की गई थी पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करने या मारपीट करने का आरोप प्रथम दृष्टया निराधार है। ज्ञापन प्राप्त हुआ है मामले की जांच कराई जाएगी जो भी तथा आएंगे वैज्ञानिक कार्यवाही की जाएगी।Screenshot 20250723 155319 WhatsApp2

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