30 साल पुराने जमीन अनुबंध में धोखाधड़ी,जबलपुर में FIR दर्ज

30 साल पुराने जमीन अनुबंध में धोखाधड़ी,जबलपुर में FIR दर्ज
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जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में 30 साल पुराने एक जमीन अनुबंध के उल्लंघन मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह FIR न्यायालय में दायर एक परिवाद (शिकायत) के बाद हुई है, जिसमें जमीन मालिक के परिजनों पर धोखाधड़ी का आरोप है। मामला 1995 का है, जब सुभाष केशरवानी ने ग्राम रैगवां में 0.98 हेक्टेयर जमीन का सौदा योगेश अवस्थी से किया था।
अनुबंध के बावजूद योगेश अवस्थी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की, जिसके बाद केशरवानी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मामला करीब दस साल तक कोर्ट में विचाराधीन रहा। इसी बीच, 2024 में जमीन मालिक योगेश अवस्थी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद, उनके वारिसों – पत्नी गीता अवस्थी, बेटा राजेश अवस्थी और बेटी रश्मि – ने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का नामांतरण अपने नाम करवा लिया।
इसके बाद उन्होंने विवादित जमीन को टुकड़ों-टुकड़ों में बेच दिया, जबकि वह जमीन पहले से ही एक अनुबंध के तहत थी और उस पर कोर्ट में मामला चल रहा था। सुभाष केशरवानी ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर किया। न्यायालय के आदेश के बाद, अब गीता अवस्थी, राजेश अवस्थी और रश्मि के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है।







