स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों के तबादले पर हंगामा, 8 ट्रांसफर आदेश निरस्त

स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों के तबादले पर हंगामा, 8 ट्रांसफर आदेश निरस्त
जबलपुर, 08 जुलाई 2025 जिला स्वास्थ्य समिति जबलपुर द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर जारी आदेशों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशों में कुल 8 स्थानांतरण आदेशों को त्रुटियों और नीति विरुद्ध पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा दिनांक 17 जून 2025 को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले संबंधी आदेश जारी किए गए थे, लेकिन जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति जबलपुर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि कई स्थानांतरण आदेश नीति के विरुद्ध हैं और बिना आवश्यक स्वीकृति के जारी किए गए। 56 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 18 को अनुमति मिली थी। लेकिन जांच में पाया गया कि एक ही आदेश में 12 कर्मियों के नाम, और दूसरे आदेश में 19 कर्मियों के नाम शामिल कर दिए गए।
कुल 08 स्थानांतरण आदेशों को नियम विरुद्ध पाते हुए रद्द कर दिया गया है।
रद्द किए गए स्थानांतरण आदेशों की सूची:
क्रमांक कर्मचारी का नाम वर्तमान पदस्थापना प्रस्तावित पदस्थापना निरस्तीकरण कारण सुश्री शिवानी मिश्रा पीएचसी चरगवां, जबलपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक 55 निदेशानुसार नीति विरुद्ध संजय कुमार पीएचसी लिवाखेड़ी, जबलपुर पीएचसी बेलखेड़ा आदेश में नाम शामिल नहीं
सुश्री रिंकू करश्यप सीएचसी सिहोरा वार्ड 53, जबलपुर नीति विरुद्ध
अजय कुमार भारती पीएचसी बरेला डीएचएस जबलपुर नीति विरुद्ध
सुश्री मोना चौधरी सीएचसी मझौली टीएम हरपालपुर नीति विरुद्ध सुश्री रंजना पॉल पीएचसी ग्वारीघाट वार्ड 60, जबलपुर नीति विरुद्ध नितिन कुमार तिवारी सीएचसी सिहोरा सीएचसी पनागर नीति विरुद्ध डॉ. आकांक्षा वर्मा एसएससी खितौला एसएससी मझगवां कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति श्री दीपक प्रसाद सिंगरौल द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के स्थानांतरण आदेश स्पष्ट अनुमोदन एवं नीति अनुसार ही किए जाएंगे। साथ ही, अनियमित तरीके से जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।







