जबलपुरभोपालमध्य प्रदेशराज्य
पांच हजार का इनामी शातिर बदमाश एन.एस.ए. में गिरफ्तार 29 मामले हैं पंजीबद्ध

जबलपुर यशभारत. थाना रांझी में दिनांक 28-3-25 को प्रदीप दुबे उम्र 44 वर्ष निवासी पुराना शोभापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 27-3-25 को रात लगभग 11-30 बजे वह अपने घर में मोटर सायकल अंदर खड़ी कर रहा था तभी पवन रजक उसे आवाज लगाकर बुलाया तो वह घर से बाहर निकला तो पवन रजक, कृष्णा रजक, शुभम सेन, शीपू ठाकुर उससे शराब पीने के लिये एक हजार रूपये मांगने लगे, उसने रूपये देने से मना किया तो चारों उसके साथ गाली गलौज करने लगे, गालियां देने से मना करने पर शुभम सेन एवं शीपू ठाकुर ने उसे पकड़ लिया एवं बोले कि इसकी हत्या कर देते हैं, पवन रजक एवं कृष्णा रजक ने हत्या करने की नियत से चाकू से हमला करने लगे उसने बचाव किया तो उसके वायें पैर की जांघ में सामने एवं पीछे तरफ चोटें आयीं आसपास के लोगों केा आते देख दोनों जान से मारने की धमकी देेते हुये भाग गये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 238/25 धारा 119(1), 296, 109, 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना के प्रकरण के 3 आरोपी कृष्णा रजक, शुभम सेन, शीपू ठाकुर को सरगर्मी से तलाश कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया गया था। आरोपी पवन रजक घटना दिनॉक से ही फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु हर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी पकडे न जाने पर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा फरार आरोपी पवन रजक की गिरफ्तारी पर 5 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियेां एवं थाना प्रभारियों को लंबित मामले मे फरार एवं उद्घोषित ईनामी आरोपियो की तलाश पतासाजी कर अविलम्ब गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया है। जिसके तहत
क्राईम ब्रांच एवं थाना रांझी की टीम गठित कर लगायी गयी।
गठित टीम को दौरान तलाश पतासाजी के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि पनेहरा पेट्रोल पंप के पीछे बरगद के पेड के पास स्थित जीसीएफ के खण्डर क्वाटर के पास हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार आरोपी पवन रजक खडा है। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी, जहॉ मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसने पूछताछ पर अपना नाम पवन रजक पिता महेश रजक उम्र 30 वर्ष निवासी पुराना शोभापुर रांझी बताया जो तलाशी लेने पर पहने हुये लोवर की जेब में एक चायना चाकू रखे मिला जिसे जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये आरोपी को हत्या के प्रयास के प्रकरण 238/25 धारा 119(1), 296, 109, 3(5) बीएनएस में विधिवत गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि पकडा गया आरोपी पवन रजक पिता महेश रजक उम्र 30 वर्ष निवासी पुराना शोभापुर थाना रांझी का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2017 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, तोड़फोड़, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि के 29 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं जिला बदर की कार्यवाही की गयी, किंतु पवन रजक आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा आरोपी पवन रजक के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश पवन रजक के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्सेना (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश पवन रजक को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल में निरूद्ध कराया गया।





