जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

72 खण्डपीठों में आठ हजार मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निराकरण

20634 प्री.लिटिगेशन मामलों पर आपसी समझौते का प्रयास

जबलपुर,यशभारत। नेशनल लोक अदालत का आज आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हाईकोर्ट में जस्टिस माननीय विशाल धगट एवं एडवोकेट मुकेश शुक्ला की खंडपीठ ने कई प्रकरणों का निराकरण किया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं तहसील न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
जबलपुर सिहोराए पाटन में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 72 खण्डपीठों का गठन किया गया। जिसमें विशेषतौर पर उन प्रकरणों को रखा गया है जिनमें आपसी समझौता हो सकता है।
लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जलकर, सपंत्ति कर, पारिवारिक विवाद,मोटर दुर्घटनाए, श्रम प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण व वैवाहिक प्रकृति के 8000 मामले परस्पर समझाइश के जरिये निराकृत किये जा रहे है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 20634 प्री.लिटिगेशन मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। सिविल मामलों में कोर्ट फीस वापस होगी। बिजली व नगर निगम आदि के मामलों में विशेष छूट का भी प्रविधान किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्महे ने राष्ट्रीय लोक अदालत में जलकर व संपत्ति कर को लेकर विशेष छूट का लाभ उठाने की अपील की थी। इस आयोजन में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना का मार्गदर्शन उल्लेखनीय रहा। वही समन्वयक की भूमिका जीसी मिश्रा ने निभाई। इसके साथ ही विधिक सहायता अधिकारी एम जीलानी का संपूर्ण आयोजन को सफल बनाने की दिशा में अहम भूमिका रही।

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