सुप्रीम कोर्ट ने बिना रिक्वीजिशन स्लिप, आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ लगाई लगाई याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा 2000 रुपए के नोटों को बदलने की अनुमति देना RBI का पॉलिसी डिसीजन है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। इससे पहले 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसे पॉलिसी डिसीजन बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी।
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