
जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा 11 निजी विद्यालयों पर कार्यवाही की गई थी। इन 11 निजी विद्यालयों में से 06 निजी विद्यालयों का जिला समिति के विनिशचय के अनुसार शुल्क प्रतिदाय आदेश जारी किया गया है। शेष 05 निजी विद्यालयों का आदेश शीघ्र जारी किया जायेगा। शुल्क प्रतिदाय आदेश में वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2024-25 तक की शुल्क वृद्धि अमान्य की गई है। अतः वर्तमान शुल्क निम्न तालिका अनुसार रहेगा-
