मध्य प्रदेशराज्य

सीएमओ निलंबित : अनियमितताओं के आरोपों पर हुई कार्रवाई

यशभारत डिंडोरी l जिले की शहपुरा नगर परिषद में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ रीना राठौर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 36 (1) के तहत की गई है।

 

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि सीएमओ रीना राठौर पर बिना सक्षम स्वीकृति के एमआरएफ सेंटर में टिन शेड निर्माण कराने, जलगंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत कथित रूप से फर्जी वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कराने तथा सामग्री क्रय में नियमों के उल्लंघन सहित कई अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के आधार पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया।

 

जानकारी के अनुसार, रीना राठौर के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर पदस्थापना के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी विभागीय जांच भी चल रही है। इस मामले में शहपुरा नगर परिषद की अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल द्वारा भी उच्च अधिकारियों को कई शिकायतें भेजी गई थीं। शिकायतों में सीएमओ पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

 

वहीं, यह मामला पहले से ही विवादों में रहा है। इससे पूर्व सीएमओ रीना राठौर ने नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर कार्यों में हस्तक्षेप करने और कमीशन मांगने के आरोप लगाए थे। यह विवाद उस समय भी मीडिया की सुर्खियों में रहा था। अब विभागीय कार्रवाई के तहत सीएमओ रीना राठौर को 25 जून 2026 को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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