जंगली सूकर के शिकारियों को न्यायालय ने सुनाई दो-दो साल की सजा, 9 साल पहले ढीमरखेड़ा में किया गया था शिकार

कटनी, यशभारत। कटनी वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र ढीमरखेड़ा में विगत 4 फरवरी 2017 को पी.एफ. 293 में खूटी से कंरट लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया गया था। ग्राम छोटी कारीपाथर में वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस घर में पका रहे थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वन अमला द्वारा उक्त क्षेत्र की घेरा बंदी कर अपराधियों को पकड़ा गया। जिसमें वन अपराध प्रकरण कमांक 179/14 दिनांक 04.02.2017 वनरक्षक रामकृष्ण दुबे द्वारा पंजीबद्ध किया गया, जिसकी जांच परिक्षेत्र सहायक अनिल सिंह द्वारा की गयी। जांच के उपरांत प्रकरण को माननीय न्यायालय ढीमरखेड़ा में परिवाद पेश किया गया, जिसकी पेरवी सुश्री मंजुला श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की गयी। श्रीमति पूर्वी तिवारी न्यायाधीश ढीमरखेड़ा द्वारा आज 15 जून को फैसला सुनाया गया। जिसमें आरोपी शिवराम कोल पिता विश्राम कोल, कैलाश पिता प्रेमलाल कोल व नरेश पिता श्यामलाल बसोर के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 9,39,48,51,52 के तहत 02-02 वर्ष की सजा एवं 04-04 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।







