एक ही नंबर प्लेट से दौड़ रही थीं दो बसें: RTO टीम की कार्रवाई, दोनों बसें जप्त

सागर, यशभारत ।मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त (ग्वालियर) द्वारा त्यौहारों के सीजन के मद्देनज़र ओवरलोडिंग, मनमाना किराया वसूलने और असुरक्षित पुल-पुलियों पर चल रहे वाहनों पर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (सागर) के नेतृत्व में सागर-भोपाल रोड एवं शहरी मार्गों पर कुल 32 वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर दो अलग-अलग बसें संचालित पाई गईं।
चेकिंग अभियान के दौरान RTO टीम ने बस क्रमांक MP 10 P 0603 को सागर में जप्त किया, जो राहतगढ़ से सागर के बीच चल रही थी। इसी दौरान संभागीय सुरक्षा जांच दल (भोपाल) से सूचना मिली कि उन्होंने भी बेगमगंज (रायसेन) में इसी रजिस्ट्रेशन नंबर (MP 10 P 0603) की दूसरी बस को जप्त कर थाने में सुरक्षित खड़ा कराया है, जो राहतगढ़ से बेगमगंज के बीच संचालित हो रही थी। दोनों बसें राहतगढ़ से ही चलाई जा रही थीं। परिवहन विभाग अब इस बात की गहन जांच कर रहा है कि इन दोनों बसों में से कौन सी बस असली है और कौन सी फर्जी नंबर प्लेट पर दौड़ रही थी।
कार्रवाई के दौरान चेकिंग टीम ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही एक स्कूल बस (क्रमांक MP 15 PA 0252) को भी ज़ब्त किया, जो बिना परमिट और बिना फिटनेस के चल रही थी। इसके अलावा बिना लाइसेंस, परमिट और फिटनेस के दौड़ रहे 5 ऑटो रिक्शा ज़ब्त कर RTO कार्यालय परिसर में खड़े कराए गए हैं। वहीं पूर्व में जप्त की गईं 3 यात्री बसों और 1 स्कूल बस पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए ₹55,000 का जुर्माना वसूला गया है।
दस्तावेज पूरे न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई: RTO
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वाहनों के संचालन के दौरान रजिस्ट्रेशन कार्ड, परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स व प्रदूषण (PUC) प्रमाण पत्र और चालक का वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है। चेकिंग के दौरान कमी पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।







