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हत्या के आरोपी को उम्र कैद  :  कोर्ट ने 1 हजार का जुर्माना लगाया, मृतक को लाठी से पीट- पीट कर उतार दिया था मौत के घाट

मंडला कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी हरिलाल करचाम पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 28 अगस्त 2022 की है। आरोपी हरिलाल करचाम पर मृतक प्रेमलाल पर लाठियों से हमला कर जान से मारने का आरोप था।

जानकारी अनुसार मृतक प्रेमलाल अपने साथियों के साथ बैठा था। इसी दौरान हरिलाल ने आकर प्रेमलाल को लात मारी। दोनों में झगड़ा हुआ जिसे लोगों ने शांत कराया। इसके बाद स्कूल ग्राउंड के पास हरिलाल ने प्रेमलाल पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे प्रेमलाल जमीन पर गिर गए। आरोपी हरिलाल धमकी देकर वहां से भाग गया। मृतक प्रेमलाल की पत्नी अनुसुइया बाई को जब सूचना मिली, तब वह मौके पर पहुंची। उन्होंने प्रेमलाल को पानी पिलाया, लेकिन वह बोल नहीं पा रहे थे।

 

बताया गया कि घायल प्रेमलाल को घुघरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में प्रेमलाल की मौत सिर और फेफड़ों में गंभीर चोट लगना बताया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी हरिलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और तर्कों के आधार पर हरिलाल को मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सौरभ दुबे ने की।

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