मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा : रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन न होने के आधार पर चयन से बंचीत करने को हाईकोर्ट में चुनौती

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2020 की भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण अर्थात शारीरिक परीक्षण का आयोजन 2 जून से 29 जून 2022 निर्धारित किया गया है । जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके है उनके दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान जिनका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो चुका है या जो नवीनीकरण नहीं करा पाए है उनको बिना किसी लिखित आदेश के बाहर किया जा रहा है, जबकि अन्य जिलो में उक्त प्रतिभागियोंं से अंडरटेकिंग लेकर फिजीकल परीक्षा में शामिल कर लिया गया है ।
छटवी वाहिनी राँझी जबलपुर में चल रही द्वितीय चरण की परीक्षा में जिला की चयन समिति ने कई प्रतिभागियोंं को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन के आभाव में बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उन्ही में से एक अभ्यर्थी अभषेक पटेल ने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट मेें याचिका दाखिल करके चयन समिति द्वारा की जा रही मनमानी को चुनौती दी है। याचिका में पुलिस विभाग पर आरोप लगाया गया है की सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश है की किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार पंजीयन के आभाव में चयन से बंचित नही किया जा सकता फिर भी चयन समिति मनमाने रूप से जबलपुर परीक्षा केंद्र में सैकड़ों प्रतिभागियोंं को बिना किसी लिखित आदेश के बाहर कर दिया गया है तथा मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों के प्रतिभागियोंं से रोजगार पंजीयन नही मांगा जा रहा है एवं अन्य जिलों में भी कई प्रतिभागियोंं से लिखित मे अंडर टेकिंग लेकर परीक्षा में शामिल किया जा रहा है । उक्त याचिका की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में 13 जून वाले सप्ताह में की जाएगी ।