
इंदौर जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि धारा 325 के तहत सजा होने के चलते सभी आरोपियों की जमानत प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।