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‘सर्जिकल स्ट्राइक’: नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 बार पर गिरी गाज, लाइसेंस निरस्त

सागर, यशभारत ।जिले में अवैध शराब के भंडारण और आबकारी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त निर्देशों के बाद भगवानगंज स्थित दो प्रमुख रेस्तरां बार के वर्ष 2026-27 के FL-2 लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1)(ख) के तहत की गई है।

अधिकारी टीम के औचक निरीक्षण में खुलासा

बीती 14 सितंबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी  रोहित वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक  ललित कश्यप और सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पांडेय के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने भगवानगंज स्थित परिसरों पर औचक छापेमारी की थी। निरीक्षण के दौरान दोनों स्थानों पर बिना वैध परमिट और दस्तावेजों के भारी मात्रा में अवैध मदिरा विक्रय के लिए संग्रहित पाई गई थी।

मुस्कान बार एंड रेस्टोरेंट

लाइसेंसी भगत सिंह राजपूत के परिसर से 119.65 बल्क लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई, जिसमें 43 बोतल स्प्रिट, 96 बोतल बीयर और 50 कैन बीयर शामिल हैं।

*जी.के. होटल्स* : लाइसेंसी श्री सुरेन्द्र कुमार अहिरवार के परिसर से 28.2 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई, जिसमें 18 बोतल मदिरा और 16 कैन बीयर बिना परमिट पाई गईं।

प्रशासन की चेतावनी

कलेक्टर कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आबकारी नियमों की अवहेलना और अवैध भंडारण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में सभी लाइसेंसधारियों को नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है, ऐसा न करने पर आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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