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कफ सिरप मामला,सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग की खारिज

कोई भी दस्तावेज या सबूत याचिकाकर्ता के पास मौजूद नहीं

दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही कई अन्य PILs दायर कर रखी हैं और याचिका के समर्थन में कोई ठोस डॉक्यूमेंट नहीं है.चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने यह आदेश सुनवाई के दौरान दिया.

याचिकाकर्ता की मांग

याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि यह मामले में लापरवाही की चरम सीमा है, जबकि कई राज्यों में बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं. उन्होंने अदालत से मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह केवल समाचार पत्र में पढ़ी गई खबरों पर आधारित है और घटना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या सबूत याचिकाकर्ता के पास मौजूद नहीं है.

अदालत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बेंच मामले पर विचार करने को तैयार थी, लेकिन जब यह जानकारी मिली कि याचिकाकर्ता ने पहले ही 8 से 10 अन्य जनहित याचिकाएं दायर की हैं, तो अदालत ने नई याचिका खारिज कर दी. अदालत के इस फैसले के साथ ही फिलहाल जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर न्यायिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी.

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