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डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका:निशा बांगरे की विशेष अनुमति याचिका खारिज, हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश

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एसडीएम निशा बांगरे मामले पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा और उनके पुत्र वरुण तंखा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निशा बांगरे की विशेष अनुमति की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निशा बांगरे को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल निशा बांगरे अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती हैं लेकिन उनका राज्य सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ एक जांच बाकी है और जब तक वह जांच पूरी नहीं हो जाती उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। निशा बांगरे ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की शरण ली थी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने निशा बांगरे की याचिका को सुना और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह तुरंत जांच पूरी करके निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर करें। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से इस मामले में समय की मांग की थी।

दूसरी तरफ इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव भी बहुत नजदीक आ गया है। 17 नवंबर को वोटिंग होना हैं ऐसी स्थिति में यदि निशा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता तो वह चुनाव नही लड़ पाएंगे। यही वजह है कि इसलिए कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट में विवेक तंखा ने अपनी बात रखते हुए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफा को तुरंत मंजूर करने की बात कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई फैसला देने की बजाय इसे दोबारा हाईकोर्ट के लिए आदेश कर दिया अब एक बार फिर इस मामले को हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट से जल्द निराकरण की अपेक्षा की है।

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