सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को झटका, नामांकन फॉर्म को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को झटका, नामांकन फॉर्म को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
जबलपुर, यश भारत।सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव नामांकन फॉर्म के प्रारूप को चुनौती दी गई थी। याचिका में नामांकन पत्र में एफआईआर और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी दर्ज करने वाले कॉलम को लेकर आपत्ति जताई गई थी।
कांग्रेस नेता की ओर से दलील दी गई थी कि मौजूदा नामांकन फॉर्म में उम्मीदवारों से आपराधिक मामलों की जानकारी मांगा जाना उचित नहीं है और इससे उम्मीदवारों की छवि प्रभावित हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत के फैसले के बाद अब चुनाव प्रक्रिया में नामांकन फॉर्म से जुड़े मौजूदा नियम जारी रहेंगे। उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, आपराधिक प्रकरण और न्यायालय द्वारा तय आरोपों की जानकारी चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार देनी होगी।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाताओं को उम्मीदवारों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रावधान लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नामांकन प्रक्रिया में बदलाव की संभावनाओं पर विराम लग गया है।







