RBI Decision इस बैंक के ग्राहकों को आरबीआई ने दिया तगड़ा झटका अब खाते से निकाल सकेंगे मात्र इतने हजार रुपये जाने डिटेल्स
RBI Decision इस बैंक के ग्राहकों को आरबीआई ने दिया तगड़ा झटका अब खाते से निकाल सकेंगे मात्र इतने हजार रुपये जाने डिटेल्स आपको इस आरबीआई के इस फैसले के बारे में बता दते है की अब आरबीआई ने एक बहुत ही बड़ा अपने यूजर्स के लिए ऐलान किया गया है जिससे ग्राहकों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है जी हां उसके बाद में एसबीआई और इंडियन बैंक,पंजाब एंड सिंध बैंक पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के साथ में कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी कार्रवाई की जा रही है। जी हां और वहीं अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक की लगातार बिगड़ती फाइनेंशियल हालत को देखते हुए अब बहुत से प्रतिबंद भी लगा दिए है। और उसमे सबसे पहले बैंक के यूजर्स मैक्जिमम 50 हजार रुपये ही निकाल सकेगा।आगे की डिटेल्स आप इस पोस्ट में देखे की आरबीआई ने और क्या क्या बैन किया गया है।
26 सितंबर से लागू होगा यह नियम
आपको इस स्किम की डिटेल्स के लिए बता देते है की RBI ने अपने एक बयान में ऐसा भी कहा है कि लगाए गए सभी अंकुश 26 सितंबर से लागू होंगे। और यह अगले 6 महीने तक के लिए लागू किया जाएगा। और उसके साथ में RBI ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी परमीशन के बिना न तो लोन दे सकता है और न ही पुराने लोन का रिन्यूअल किया जा सकता है। जी हां और उसके अतिरिक्त निवेश करने और नई जमा निवेश को स्वीकार से बैन कर दिया गया है। और RBI ने ये भी कहा कि कोई बैंक कुल निवेश में से 50 हजार रुपये से अधिक राशि को नहीं निकाली जा पाएगी।
बैंक देगा बीमा का फायदा
और आपको बैंक के बारे में यह भी बता देते है की उसके अलावा सेट्रल बैंक ने कहा कि बैंक के यूजर्स को 5 लाख रुपये तक की निवेश रकम के लिए बीमा एवं लोन गारंटी निगम से जमा बीमा फायदा मिलेगा। और उसके बारे मेें यूजर्स को अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।और सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा कि कलर मर्चेंट्स के खिलाफ में इसके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाना है।
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