RBI ने लाया नया नियम लोन लेने वालो की हुई मौज, अब मिलेंगे बैंक की गलती पर हर रोज 5000 रुपये जाने डिटेल्स

RBI ने लाया नया नियम लोन लेने वालो की हुई मौज, अब मिलेंगे बैंक की गलती पर हर रोज 5000 रुपये जाने डिटेल्स आपको जानकारी के लिए ये बता देते है की देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई है जी हां और आरबीआई ने लोन के रीपेमेंट या फिर सेटलमेंट के लिए बहुत से परेशानियों को भी जारी किया गया है। और आपको ये भी बता रहे है उसके तहत RBI ने बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों को लोन के सेटलनमेंट के 30 दिनों के अंदर यूजर्स को चल और अचल संपत्ति के सभी कागजों को जारी करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। और यह दस्तावेज जिन ग्राहकों ने लोन लेते समय बैंक के पास में गिरवी रखें हैं। जी हां और यह आरबीआई का यह नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा। और इसकी सभी डिटेल्स इस पोस्ट में देखे।

हर रोज लगेगा इतना जुर्माना
आपको ये जानकारी के लिए बता देते है की अगर RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके लिए बैंक में बहुत से मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। जी हां और इस नई गाइडलाइन के मुताबित, सभी कागजात को जारी करने में किसी भी देरी की स्थिति में बैंक पर हर रोज 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। और यह बैंक ये जुर्माना यूजर्स को मुआवजें के रूप पर देता है।
नुकसान होने पर क्या होगा?
अब आपको ये भी बता देते है की बैंक या NBFCs से यूजर्स के पुरे कागजात का नुकसान होता है तो उसके लिए भी आरबीआई ने निर्देश भी जारी किए हैं। जी हां और उस स्थिति में यूजर्स की डुप्लीकेट या तो फिर अप्रूव कॉपियां पाने में मदद करनी होगी और उसे मुआवजे का पेमेंट करने के अतिरिक्त भी उससे जुड़ें खर्चे को भी उठाना होता है। और उसके अतिरिक्त यूजर्स के निधन की स्थिति में लेंडर्स के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल और अचल संपत्ति कागजों की वापसी के लिए एक अच्छी तरह से शुरु होनी चाहिए।

अब आपको इस RBI के मुताबित कुछ डिटेल्स को बता देते है RBI के सर्कुलर के मुताबित लेंडर्स को लोन री-पीमेंट को बंद करने की स्थिति में सभी चल और अचल संपत्ति कागजात को जारी करना बहुत ही जरुरी होता है। और यह भी देखा है कि लेंडर्स कागजात को जारी करने में विभिन्न तरह के नियमों का भी पालन करते हैं। और उससे यूजर्स की शिकायतें और विवाद होते हैं। जी हां अब RBI के नए निर्देशों के दौरान में 30 दिन में यूजर्स को उनके दस्तावेज मिल जाएंगे। और आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देंते है की RBI ने ये निर्देश बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21, 35A 1934 की धारा 45JA और 45L के तहत जारी किए हैं।
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