रेलवे मजिस्ट्रेट ने किया 1.43 लाख से अधिक का जुर्माना

रेलवे मजिस्ट्रेट ने किया 1.43 लाख से अधिक का जुर्माना
– भोपाल स्टेशन पर चलाया गया अभियान
भोपाल यशभारत। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक दिवसीय कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। रेलवे मजिस्ट्र्रेट अनुराग खरे द्वारा जीआरपी, रेल सुरक्षा बल व वाणिज्य विभाग की अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की। स्टेशन परिसर और खानपान स्टालों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान कई खानपान स्टॉल पर खाद्य सामग्री को सही तरीके से ढका न पाए जाने पर पर्यावरण नियमों (एनजीटी प्रावधानों) के तहत कुल 43490 का जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त स्टेशन परिसर में विभिन्न वेंडर्स की जांच की गई, जिसमें अनियमितताएँ पाए जाने पर 11 वेंडर्स पर कुल 16,500 का जुर्माना लगाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि कैंप कोर्ट में रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 67 मामलों की सुनवाई की गई, जिन पर कुल 88340 का जुर्माना निर्धारित किया गया। साथ ही गाड़ी संख्या 20103 की पेंट्री कार की जांच के दौरान एक यात्री बिना टिकट पाया गया, जिस पर 900 का जुर्माना लगाया गया। यह व्यापक कार्रवाई देर शाम तक जारी रही, जिसमें रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा, खानपान व्यवस्था की गुणवत्ता और रेलवे नियमों के पालन को सख्ती से करने का संदेश दिया।







