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जबलपुर में रेडियंस और नारायणा कोचिंग पर लगा ताला, अपना राशन भवन भी सील
जबलपुर। नगर निगम द्वारा निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के मार्गदर्शन में आज सातवें दिन भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गयी और शहर के तीन प्रतिष्ठानों के द्वारा बेसमेंट में अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा था जिसके कारण बेसमेंट एरिया को कार्रवाई के दौरान सील कर दिया गया।
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निगमायुक्त के द्वारा बेसमेंट में अतिक्रमण कर अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियॉं संचालित करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई और 3 प्रतिष्ठानों के बेसमेंट को सील कर दिया गया।
कार्रवाई के संबंध में अपर आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, सहायक अतिक्रमण अधिकारी सागर बोरकर, सहायक यंत्री मनीष तड़से एवं फायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर ने बताया कि मदन महल थाने के सामने रेडियंस कोचिंग संचालन को अपर्याप्त पार्किंग एवं स्वीकृत प्रयोजन के विरुद्ध भवन के उपयोग किए जाने, तरह गाला बिल्डिंग के ऊपरी तल पर नारायणा कोचिंग जिसे सील करने की कार्रवाई की गयी। इसी प्रकार एकता चौक मुख्य मार्ग से लगकर अपना राशन के भवन में बेसमेंट को स्टोर के रूप में उपयोग किया जाने पर बेसमेंट को सील किया गया। यह कार्रवाई निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के मार्गदर्शन में लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान भवन शाखा, अतिक्रमण शाखा, के साथ-साथ संभाग स्तरीय टीम के सदस्यगण भी उपस्थित रहे।
बाकी कोचिंग संस्थानों पर भी कारवाई करने निगमायुक्त के निर्देश
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के द्वारा भवन शाखा, अतिक्रमण एवं अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि शहर की अन्य कोचिंग संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों की जॉंच करें और यदि कोई अनिमित्ताएॅं पाई जाती है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जावे।