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हाईकोर्ट के ऑर्डर से ज्यादा जरूरी अतिक्रमणकारियों की जी हुजूरी

तहसीलदार को दिया गया आवेदन, पर्यटकों की जान को खतरा होने का दावा

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जबलपुर। नगर परिषद् भेड़ाघाट के अधिकारियों के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करने से ज्यादा जरूरी है नर्मदा नदी के किनारे अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों को खुश रखना। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं,बल्कि इस बात के प्रमाण हैं,जिनमें नदी से तीन सौ मीटर के प्रतिबंधित दायरे में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। भेड़ाघाट की रहने वाली पूनम आनंद ने गोरखपुर तहसीलदार को आवेदन देकर आरोपित तौर पर किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में आवेदन पेश किया है। दावा किया गया है कि यदि ये निर्माण हुये तो भविष्य में पर्यटकों की जान को खतरा हो सकता है।
-इन्हें कोई नहीं रोक रहा
पूनम आनंद ने आवेदन में कहा है कि फागूलाल यादव द्वारा खसरा नंबर ७६/1 के भाग ७६/1/1/4 में पक्का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण बिना अनुमति के हो रहा है। वहीं,अंजना झारिया चौसठ योगिनी मंदिर के सामने स्थित भूमि पर पक्का निर्माण जारी है,जिसकी शासकीय तौर पर अनुमतियां नहीं ली गयी हैं। शिकायतों के बाद भी सरकारी अमला गुपचुप तमाशा देख रहा है। इस प्रकरण में भेड़ाघाट नगर परिषद के अधिकारियों से शिकायतें की गयीं,लेकिन अभी तक कार्रवाई न होना आश्चर्यजनक है।

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