अब हर अंडे पर दिखेगी एक्सपायरी डेट, यूपी सरकार के नए नियम 1 अप्रैल से लागू
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश में अंडों की बिक्री को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजे अंडे उपलब्ध कराना है।
सरकार के नए नियम के अनुसार दुकानदार अब पुराने अंडों को फ्रेश बताकर नहीं बेच सकेंगे। ग्राहक खुद अंडे पर लगी तारीख देखकर उसकी ताजगी की जांच कर पाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होंगे।
यह निर्देश पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पहले पुराने अंडों की बिक्री की शिकायतें मिलती थीं, जिसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
कितने दिन तक सुरक्षित रहता है अंडा?
सामान्य तापमान (करीब 30°C) पर: लगभग 2 हफ्ते
ठंडे स्थान (2–8°C) पर: लगभग 5 हफ्ते
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के अंडे जब्त कर लिए जाएंगे। ऐसे अंडों को नष्ट किया जा सकता है या उन पर “मानव उपभोग के लिए असुरक्षित” लिखकर अलग किया जाएगा।
नए नियम से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलने की उम्मीद है।







