जबलपुरभोपालमध्य प्रदेश

नवीन व्यवस्था लागू ; 1971 से 2002 तक 10वीं, 12वीं की मार्कशीट में त्रुटि हो तो जल्द सुधारवाएं फिर नहीं मिलेगा मौका…

भोपाल यश भारत । माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने त्रुटि सुधार हेतु नवीन व्यवस्था लागू की है । जिसके चलते 1971 से 2002 तक की किसी की 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में त्रुटि हो तो तीन महीने की अवधि (आज से) संशोधन कराना चाहते हैं तो करवा लें
बाद में कोई संशोधन नही होगा।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल द्वारा छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा के संशोधन एवं प्रतिलिपि डाक्यूमेंट एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त होते थे, किन्तु अब प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले प्रतिलिपि , संशोधन प्रकरणों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार नवीन व्यवस्था लागू कर दी गई है :-

1. वर्ष 1971 से वर्ष 2002 तक के समस्त प्रतिलिपि दस्तावेजों हेतु आवेदन ऑफलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

2. वर्ष 2003 एवं इसके पूर्व के वर्षों के संशोधन आदेश दिनॉक से तीन माह पश्चात ग्राह्य नहीं किये जायेंगे।

3. वर्ष 2003 तथा पश्चात के वर्षों से संबंधित प्रतिलिपि दस्तावेज एवं संशोधन संबंधी आवेदन पूर्ववत ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

2003 एवं उसके पूर्व की परीक्षा में सम्मिलित हुए जो आवेदक अपनी अंकसूची/प्रमाण पत्र में संशोधन कराना

चाहते हैं वे तीन माह की अवधि में संशोधन हेतु मण्डल में आवश्यक रूप से आवेदन कर दें। तीन माह की अवधि पश्चात संशोधन संबंधी कार्यवाही की जाना संभव नहीं होगी।

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