MP : 27 फीसदी OBC आरक्षण के समर्थन में आए वकील, हाईकोर्ट में कैविएट दायर

जबलपुर. जबलपुर हाईकोर्ट (Jbalpur HC) में आज 27% ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के पक्ष में एक कैविएट दायर की गयी. ये कैवियट ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गयी है. इसमें राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी है. जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई इस कैविएट का मूल मकसद यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण संबंधी अधिसूचना को न्यायालय में चुनौती देता है तो ऐसे में एक पक्षीय आदेश पारित ना हो.
बढ़े हुए आरक्षण का समर्थन
ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन 2019 मार्च से ही बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहा है. 2 सितंबर को मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना सभी सरकारी विभागों के लिए जारी की थी. इसमें मध्य प्रदेश में सिर्फ तीन मौकों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देने के लिए कहा गया है. उस आदेश के मुताबिक अब सिर्फ पीजी नीट परीक्षा 2019- 2020, पीएसी मेडिकल अधिकारी क्लास 2 की भर्ती 2020 और शिक्षक भर्ती 2018 में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इन पर हाईकोर्ट ने रोक लगायी है.
कानून पर रोक नहीं सिर्फ अंतरिम स्टे
बीते दिनों कानूनी पहलुओं और पक्षों को सुनने के बाद महाधिवक्ता ने अभिमत देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल कानून पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. केवल तीन अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं में हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं. जिन परीक्षाओं में हाईकोर्ट की रोक लगी है उनमें-पीजी नीट परीक्षा 2019- 2020, पीएसी मेडिकल अधिकारी क्लास 2 की भर्ती 2020 और शिक्षक भर्ती 2018 शामिल हैं. इन्हें छोड़कर अन्य सभी भर्तियों और परीक्षाओं पर प्रदेश में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है.