JABALPUR NEWS:- जबलपुर का दिव्यांग दृष्टि बाधित शराबी शिक्षक: बच्चों ने कहा सर तो साथ में दारू… लेकर आते थे

जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद किया निलंबित
जबलपुर, यशभारत। आंखों से दिव्यांग शिक्षक की करतूतों से स्कूली बच्चों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शर्मिंदा है। दृष्टि बाधित शिक्षक शराब के नशे में धुत्त पाया गया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली बच्चे कहते नजर आ रहे हैं कि सर…. तो अपने साथ शराब की बोतल लेकर आते थे। शराबी शिक्षक की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक टीम गठित की जिसमें दृष्टि बाधित शिक्षक द्वारा शराब का सेवन करना सही पाया गया जिसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया
बताया जा रहा है कि इतना ही नहीं अत्यधिक नशे की वजह से शिक्षक क्लास में ही उल्टियां कीं और पेशाब भी कर दी थी। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर शिक्षक कमल सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में कमल सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जबलपुर नियत किया जाता है. कमल सिंह ठाकुर शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

बर्दाश्त नहीं ऐसा कृत्य
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि उक्त शिक्षक की हरकतों से परेशान स्कूल के स्टाफ ने मोबाइल पर ही मामले की शिकायत की थी. आरोप काफी गंभीर थे. शिकायत की पड़ताल किए जाने के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं. कमल सिंह ठाकुर के कृत्य से न केवल शाला का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा था बल्कि बच्चे भी भयभीत थे. लिहाजा उक्त शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है.

यह लिखा आदेश में
एक प्राथमिक शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के विपरीत है और अनुशासनहीनता की परिधि के अन्तर्गत आता है. शासकीय सेवक के लिए इस प्रकार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के तहत कमल सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला नेहरूनगर संकुल जबलपुर को प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में कमल सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जबलपुर नियत किया जाता है. कमल सिंह ठाकुर शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.