JABALPUR NEWS: शताब्दीपुरम में गरीबों के 390 वर्ग फुट के प्लाट कीमत की 25 से 30 लाख
मामला रहवासी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों का

जबलपुर, यशभारत। विजय नगर की शताब्दीपुरम कॉलोनी में व्यवसायिक उपयोग के मामले में नित्त नए खुलासे हो रहे हैं। पूरी की पूरी कॉलोनी कीमत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ सालों पहले तक शताब्दीपुरम में 390 वर्गफुट प्लाट की कीमत करीब 5 लाख थी परंतु आज इसकी कीमत 25 से 30 लाख है। मतलब साफ है कि गरीबों के लिए आवंटित हुए मकान की कीमत आज सातवें आसमान पर है और इसका सीधा मकसद व्यवसायिक करने वाले लोगों से है। उनके द्वारा इस क्षेत्र की जमीन रेट बढ़ाए गए हैं। मालूम हो कि यशभारत लगातार शताब्दीपुरम में मकान की आड़ में व्यापारिक गतिविधियां होने की खबर प्रकाशित करता आ रहा है। इसी का नतीजा है कि जेडीए से लेकर नगर निगम अधिकारियों ने शताब्दीपुरम कॉलोनी की तरफ नजरें टेढ़ी कर ली है।
फ्री होल्ड जमीन मालिकों की बन रही सूची
बताया जा रहा है कि जेडीए द्वारा शताब्दीपुरम के ऐसे मालिकों की सूची तैयार कर रहा है जिनके फ्री होल्ड जमीन है। सूची के बाद जेडीए जांच करेगा कि इन मालिकों ने अपनी जमीन का उपयोग कैसे किया है। नियम है कि ऐसी कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिस पर उसके मालिक के अलावा और किसी का अधिकार नहीं होता है. ऐसी प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है. यह प्रॉपर्टी जब तक बेची ना जाए, तब तक इस पर कोई और हक नहीं जमा सकता, सिवाय उस व्यक्ति के वंश या आश्रितों के, जिसकी वह प्रॉपर्टी है।
फ्री होल्ड जमीन पर लगाई रोक
जेडीए ने शताब्दीपुरम कॉलोनी में सामने आई गड़बड़ी के बाद फ्री होल्ड जमीन पर रोक लगा दी है। मतलब फ्री होल्ड जमीन को किसी को भी आवंटित नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ चर्चा है कि शताब्दीपुरम में मकान बनाने वाले व्यक्ति को 2400 वर्गफुट में सिर्फ एक मकान तैयार करना है, दो प्लाट करके मकान बनाने वाले मालिकों की भी सूची तैयार हो रही है।
गरीबों के लिए प्लाट आवंटित करने के नियम
जबलपुर विकास प्राधिकरण में नियम है कि शताब्दीपुरम कॉलोनी में उन्हीं व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किए जाने का नियम है जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग विकलांग पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी भूपू सैनिक प्राधि. कर्मचारी को इस कॉलोनी में प्लाट लेने का अधिकार है परंतु जानकर आश्चर्य होगा कि इस कॉलोनी में सारे करोड़पति है। भवन मालिकों की जांच की जाए तो कोई भी शताब्दीपुरम में प्लाट लेने का हकदार नहीं होगा।