80 साल की उम्र में 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का मामला, पेंशनरों ने सरकार से मांगा आदेश

80 साल की उम्र में 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का मामला, पेंशनरों ने सरकार से मांगा आदेश
यश भारत, भोपाल। मध्य प्रदेश के पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु में प्रवेश की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिए जाने के मामले में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी शासन की अपील और पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना के मुताबिक ग्वालियर हाईकोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिसे 17 सितंबर 2024 को खारिज कर दिया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि न्यायिक विवाद समाप्त होने के बाद अब पात्र पेंशनरों को लाभ देने में देरी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रत्येक पेंशनर को अलग-अलग न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से शीघ्र आदेश जारी करने तथा पूर्व में लाभ से वंचित पात्र पेंशनरों को नियमानुसार एरियर्स का भुगतान करने की मांग की है।







