यदि ट्रेन से हो जाए सामान चोरी तो रेलवे देगी आपके सामान का मुआवजा, Indian Railways ने किये नए नियम लागू

यदि ट्रेन से हो जाए सामान चोरी तो रेलवे देगी आपके सामान का मुआवजा, Indian Railways ने किये नए नियम लागू आप तो जानते ही है की लाखो लोग ट्रैन में आये दिन सफर करते है और अधिक दुरी पर तो लोग ट्रैन का सफर ही चुनते है। और दूर के सफर में लोगो को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं को ही करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है की यात्रियों को नीद या किसी कारण वंश लग जाती है तो ऐसे में उनका सामान चोरी हो जाता है। इसकी शिकायत करने के लिए आपको की करना पड़ेगा तो जाने हमारी इस पोस्ट में
यदि ट्रेन से हो जाए सामान चोरी तो रेलवे देगी आपके सामान का मुआवजा, Indian Railways ने किये नए नियम लागू

रेलवे की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार, अगर चलती ट्रेन से किसी यात्री का सामान चोरी हो जाने या लूट हो जाने पर रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क कर सकता है, यहां आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए सहायता दी जाती है।
वहीं आपको पुलिस में शिकायत के लिए अपनी यात्रा को वही रुकने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके लिए आप प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ की चौकी पर सहायता दी गयी है।
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रेलवे देगा चोरी हुए सामान पर मुवाजा

नियमों के अनुसार ट्रेन से सामान चोरी होने पर रेलवे उसकी भरपाई करता है। लेकिन इसका लाभ उन यात्रियों को मिलता है जो रेलवे के लगेज में फीस देकर सामान की बुकिंग करवाते हैं। बुक किए गए सामान को किसी तरह का नुकसान होने पर रेलवे यात्री को मुआवजा देता है।
अगर आपने बुक किए गए सामान की कीमत पहले से नहीं बताई है तो रेलवे 100 रुपये प्रति किलो तक मुआवजे का भुगतान करता है। लेकिन दावा की गई राशि बुकिंग के समय सामान के घोषित मूल्य से ज्यादा नहीं लिया जाता है।
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