जेल गए कांग्रेसी नेता की हाईकोर्ट से जमानत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर दर्ज किए गए थे फर्जी मुकदमे

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में दायर याचिका अमल लोधी विरुद्ध शासन में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने जेल में बंद सागर बांदरी निवासी अमन लोधी की जमानत याचिका स्वीकार कर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि सागर जिले की खुरई विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत बांदरी निवासी कांग्रेस नेता अमन लोधी पर झूठा प्रकरण दायर कर दिया गया था आवेदक कांग्रेस का पदाधिकारी है एवं भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा सिंगरौली से लेकर भोपाल में शामिल हुआ था इस तरीके से उस पर शासन-प्रशासन दबाव में आकर कांग्रेस नेता एवं अन्य चार लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट (एससी एसटी) एवं आईपीसी की अन्य धारा लगाकर सभी लोगों को जेल भेज दिया था। पूरा प्रकरण राजनीतिक से प्रेरित था एवं राजनीतिक दबाव में आकर आवेदक एवं अन्य चार लोगों के खिलाफ झूठा प्रकरण बनाया गया था और आवेदक को जेल भेज दिया गया था। माननीय न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए आवेदक को रिहा करने का आदेश जारी किया है। प्रकरण में आवेदक का पक्ष हेड सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा।