
जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव से संबंधित कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट, भारत निर्वाचन आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 को होगी। जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव याचिका में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से निरस्त किए जाने तथा भाजपा प्रत्याशी महेश केवट के नामांकन पत्र को कथित रूप से अनुचित ढंग से स्वीकार किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि अदालत अंततः याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देती है, तो मध्यप्रदेश से निर्वाचित तीनों राज्यसभा सांसद—तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट—का निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है, भले ही अन्य प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध रहे हों।फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में केवल नोटिस जारी किए हैं। याचिका में लगाए गए आरोपों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और मामले की सुनवाई आगामी तिथि पर जारी रहेगी।







