सीईओ जिला सहकारी बैंक जबलपुर का बड़ा कारनामा, स्थानान्तरण आदेश के प्रभाव एवं कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जारी किये नोटिस

जबलपुर, यशभारत। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक जबलपुर द्वारा कानून के विपरीत पहले तो याचिकाकर्ता का 2 माह में दो-दो बार स्थानान्तरण किया, श्मुख्य कार्यालय स्टेशनरी शाखा जबलपुर से शाखा गोसलपुर एवं पुनः शाखा गोसलपुर से मुख्य कार्यालय स्टेशनरी शाखा जबलपुर, उसके बाद एक लिपिक को शाखा प्रबंधक के पद से भी सुशोभित कर दिया।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर जस्टिस डी.डी. बंसल की एकलपीठ ने जबलपुर निवासी जिला सहकारी बैंक जबलपुर में पदस्थ समिति प्रबंधक जे.पी. अवस्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका की सुनवाई करते हुये समिति प्रबंधक को राहत प्रदान की है माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक जबलपुर द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.01.2025 के प्रभाव एवं कार्यवाही पर रोक लगा दी है एवं प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग, पंजीयक सहकारी संस्थाए एवं अन्य को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है।
यह मामला जबलपुर निवासी जिला सहकारी बैंक जबलपुर में पदस्थ समिति प्रबंधक जे.पी. अवस्थी की ओर से दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे, निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा, उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक जबलपुर द्वारा पहले तो अपन ही आदेश दिनांक 08.10.2024 के द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण मुख्य कार्यालय स्टेशनरी शाखा जबलपुर से शाखा गोसलपुर किया एवं शाखा गोसलपुर में पदस्थ लिपिक का उनके स्थान पर मुख्य कार्यालय स्टेशनरी शाखा जबलपुर में स्थानान्तरण किया,
यह कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक जबलपुर द्वारा लगभग 2 माह उपरांत पुनः अपने ही आदेश दिनांक 02.01.2025 के द्वारा याचिकाकर्ता का पुनः स्थानान्तरण शाखा गोसलपुर से मुख्य कार्यालय स्टेशनरी शाखा जबलपुर कर दिया एवं लिपिक का भी पुनः मुख्य कार्यालय स्टेशनरी शाखा जबलपुर से शाखा गोसलपुर स्थानान्तरण तो किया ही साथ ही साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिपिक को शाखा प्रबंधक के पद से भी सुशोभित कर दिया ।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर डी.डी. बंसल की एकलपीठ ने जबलपुर निवासी जिला सहकारी बैंक जबलपुर में पदस्थ समिति प्रबंधक जे.पी. अवस्थी की ओर द्वारा प्रस्तुत याचिका की सुनवाई करते हुये समिति प्रबंधक को राहत प्रदान की है माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक जबलपुर द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश के प्रभाव एवं कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।