13 मेडिकल कॉलेजों में निजी कंपनियों द्वारा लैब संचालक अनुबंध पर लगी रोक

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने सभी डीन को जारी किए निर्देश
जबलपुर,यशभारत। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेज डीन को निर्देश जारी कर रेंटल रिएजेंट आधार पर लैब संचालन के लिए किये गये अनुबंध की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। निर्देश पत्र में स्वास्थ्य मंत्री के विगत 22 जून के टीप और अनुबंध में व्यापक अनियमितता एवं गड़बड़ी की जांच का उल्लेख किया गया है।
इस संबंध में उपभोक्ता मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे, रजत भार्गव एवं डी. आर. लखेरा ने इस रोक का स्वागत करते हुए बताया कि सभी 13 मेडिकल कॉलेजों की पैथोलॉजी- माईक्रोबायोलॉजी लैब के उपकरण और हर कॉलेज का 5-6 हजार वर्गफीट इन्फ्रास्ट्रक्चर देकर लैब संचालन का कान्ट्रेक्ट उन 3 कम्पनियों के समूह को दिया गया था, जो हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर, साईन बोर्ड, बिजली पोल बनाते हैं। इन कम्पनियों के पास चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने का पूर्व का अनुभव ही नहीं है। ऐसे में प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में रोज आ रहे 20 हजार से भी ज्यादा मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है । इसकी सघन जांच की भी मांग मंच के पदाधिकारियों ने शासन से की है।