हत्या के प्रयास और सांप्रदायिक दंगे भड़काने वालों की जमानत याचिका रद्द
जबलपुर यश भारत। विगत दिवस मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुए एक सांप्रदायिक विवाद में दो समुदाय के लोगों का विवाद हो गया था, जिसमें से एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा धार्मिक स्थल से पथराव करते हुए धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया था जिसमें लगभग 7-8 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं और पूरे जिले में सांप्रदायिक दंगे होने की स्थिति निर्मित हो गई थी, इस मामले में खंडवा जिले के खालवा थाने में दस लोगों के खिलाफ नामजद व सैंकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ में पुलिस ने 307 और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था
उक्त मामले में ही नामजद आरोपी सहाबुद्दीन,महबूब, वाहिद, वसीम की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गई थी, जिसमें फरियादियों की ओर से उपस्थित होकर उपरोक्त चारों आरोपियों की जमानत याचिका में आपत्ति करते हुए अधिवक्ता वरुण दुबे,तरूण शुक्ला व कपिल राजपूत ने तर्क दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और सभी आरोपी अनैतिक गतिविधियों में शामिल हैं यदि इन आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो पुन: शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और आरोपी जमानत मिलने पर फरियादियों को डरा धमकाकर साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं,
आपत्तिकर्ता अधिवक्ताओं वरुण दुबे,तरुण शुक्ला कपिल राजपूत के सभी तर्कों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई