Axis bank पर होगी बड़ी कार्रवाई जरा-सी चूक पर अब लगेगा 40 लाख का जुर्माना, 2 महीने के अंदर ही भरना पड़ेगा पैसा
Axis bank:- पर होगी बड़ी कार्रवाई जर-सी चूक पर अब लगेगा 40 लाख का जुर्माना, 2 महीने के अंदर ही भरना पड़ेगा पैसा जी हाँ, आप तो जानते ही है की यदि ग्राहकों बैंक को समय सीमा में पैसा जमा नहीं करता है तो उस पर लेट फीस या जुर्माना भरा जाता है उसी प्रकार अब बैंको पर भी जुर्माना लग सकता है। कभी-कभी बैंकों को भी अपनी गलतियों के कारण पेनाल्टी भरनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक को एक ऐसी ही कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी लेने की सूचना उसे नहीं देने के लिए एक्सिस बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा है।
Axis bank पर होगी बड़ी कार्रवाई जरा-सी चूक पर अब लगेगा 40 लाख का जुर्माना, 2 महीने के अंदर ही भरना पड़ेगा पैसा
साथ ही सीसीआई ने अपने आडर में कहा कि यह सौदा Axis Bank के सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण में किया था। जो नवंबर, 2020 में पूरा किया साथ ही Axis Bank को प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना भेजना जरुरी था। सीसीआई ने कहा, यह स्पष्ट है कि Axis Bank का सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण न तो केवल निवेश के रूप में था और न ही इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में माना जा सकता है। साथ ही इसमें
नियामक ने कहा- की इसमें एक्सिस-सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण अनुसूची-1 (संयोजन विनियमन) के प्रावधान-1 के फायदा लेने का कोई मतलब नहीं है। 9 अगस्त के आदेश के मुताबिक एक्सिस बैंक (Axis Bank) को यह जुर्माना आदेश की तारीख के 60 दिनों के अंदर ही आपको भरना पड़ेगा।
एक्सिस बैंक (Axis Bank) का सीएससी ई-गवर्नेंस के बोर्ड
नियामक ने कहा कि इस मामले में यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि लेनदेन के कारण नियंत्रण हासिल हुआ या नहीं, आयोग ने पाया कि एक्सिस बैंक (Axis Bank) नियमों का पालन करने में विफल बन रहा है। एक्सिस बैंक (Axis Bank) का सीएससी ई-गवर्नेंस के बोर्ड में प्रतिनिधित्व जताया गया है। इस प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था के मुताबिक, इसका इरादा कंपनी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व करने और इसके प्रबंधन या मामलों का भाग देने के लिए कहा गया है।
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साथ ही आपको बता दे की सीएससी ई- गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सामान्य सेवा केंद्र योजना के तहत कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित करने के लिए एक विशेष संस्था को माना गया है।
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