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नगरीय प्रशासन से एक पत्र ऋुटिवश जारी हुआः 31 मई को होगा पालिका और परिषद अध्यक्ष का आरक्षण महापौर का नहीं

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जबलपुर यश भारत। नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई को की जाएगी ।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास  निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 278-2022 में 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका   नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपरान्ह 3 बजे से रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागृह में की जायेगी।
मालूम हो कि नगरीय प्रशासन द्वारा ऋुटिवश एक पत्र जारी कर पहले महापौर सहित अध्यक्षों का आरक्षण दोबारा कराने के एक राजनीति दल को जारी किए थे । जिसकी प्रति यशभारत के पास है। बाद में नगरीय प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए दोबारा एक पत्र जारी जिसमें अध्यक्षों का आरक्षण कराने की बात कही गई।

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