
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी अंजुमन इंतेजामिया की उस याचिका को फिर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, जिसका 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को यह फैसला दिया।
ज्ञानवापी मस्जिद का मैनेजमेंट देखने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने बुधवार को दलील दी कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था।
इंतेजामिया कमेटी की इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार और ASI की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका को रिवाइव करने पर कोई आपत्ति नहीं है।