जबलपुरमध्य प्रदेश

फरमान : बिना हेलमेट के अब खैर नहीं, या कागजों तक रहेगी कार्रवाई…. …देखें पूरा वीडियो….

जबलपुर, यशभारत। पुलिस मुख्यालय ने हेलमेट अनिवार्य करने के आदेश दिए है। जिसके चलते बिना हेलमेट के वाहन दौड़ाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ताकि सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगया जा सके। लेकिन आगे पाट और पीछे सपाट की तर्ज पर यह देखना अभी बाकी है कि क्या यह आदेश भी केवल कागजों में ही दौड़ेगा और कुछ समय बाद, फाइलों में दम तोड़ देगा या फिर मैदान स्तर पर सख्त कार्रवाई भी होगी…?

वाहनों के बढऩे के साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ फिलहाल कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं समाने आ रही है। जिसमें देखा जाता है कि अगर वाहन चालक हेलमेट का उपयोग करें तो काफी हद तक दुर्घटनाओं की चपेट में आने के बाद भी जान का जोखिम कम होता है।

सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मियों को हेलमेट अनिवार्य

पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए है कि अब सड़कों में कोई भी दो पहिया वाहन बगैर हेलमेट के नहीं दौड़ेगा। इसके साथ ही साथ सभी स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट सहित सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य है। इसके साथ ही बगैर हेलमेट लगाए पेट्रोल पंपों में पेट्रोल भी नहीं मिलेगा।

अनेक अभियान हो चुके फुस्स

वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अनेक बार जागरुकता रैली के साथ ही साथ हेलमेट अभियान चलाकर, जुर्माने की कार्रवाईयां की जा चुकी है। लेकिन सभी अभियान हमेशा फुस्स ही हुए है। देखने में आता है कि जुर्माना कार्रवाई के बाद भी वाहन चालक बगैर हेलमेट के ही वाहन चलाते है और पुलिस कार्रवाई से बचने, शॉटकट रोड का सहारा लेते है। तात्कालिक आदेश का कितना असर होता है, अब यह देखना बाकी है।

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