जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हाईकोर्ट का आदेश 6 वर्षों से शासन के पास लंबित था प्रकरण

जबलपुर, यशभारत।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका श्रीमती मीना सक्सेना नजीराबाद भोपाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस श्री एस ‌ए धर्म अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को आदेशित किया है कि 2 महीने के अंदर आ वेदिका के द्वारा प्रस्तुत अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित आवेदन पत्र का निराकरण करने का आदेश पारित किया है
आवेदक का पक्ष न्यायालय के समक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखते हुए बताया कि आ वेदिका के पति स्वर्गीय शैलेंद्र सक्सेना जो कि सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय माध्यमिक शाला नजीराबाद भोपाल में कार्यरत थे जिनका निधन 27 .10 .2015 को हो गया था ‌आबेदिका श्रीमती मीना सक्सेना जो कि शैलेंद्र सक्सेना की पत्नी है उन्होंने 26.12. 16 को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया था जो कि आज दिनांक तक लंबित है 1
मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 1 .2 .2021 की कंडिका क्रमांक 2 एवं 3 के अनुसार अध्यापक लेवल के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित को प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्त देने का प्रावधान है। आबेदिका से 6.9 .2021 को मेडिकल बोर्ड भोपाल का मेडिकल प्रमाण पत्र भी मांगा गया था ।जिसे उन्होंने तय समय सीमा के अंदर विभाग में प्रस्तुत कर दिया था आ वेदिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है एवं प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्त के लिए सभी आहरिताये
पूरी करती है अतः आ वेदिका को अनुकंपा नियुक्ति प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर प्रदान की जाए
न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता एवं आबेदिका के विज्ञान शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को आदेशित किया है कि 2 महीने के अंदर आ वेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करें प्रकरण में ऐड सत्येंद्र ज्योतिषी एवं विशाल यादव ने पक्ष रखा ।

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