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यश भारत ब्रेकिंग….कागज पर बनी कंक्रीट रोड, हो गई बड़ी कार्रवाई….पढ़ें पूरी खबर

फर्जी टेंडर के बिल लगाकर पंचायत राशि निकालने का भी आरोप

जबलपुर, यश भारत। शहपुरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कटोरी की सरपंच आरती लोधी को पंचायत की राशि के नियम विरुद्ध आहरण और बिना रजिस्टर्ड वेंडर को भुगतान करने का दोषी पाए जाने पर पद से पृथक कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत ने मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत यह आदेश जारी किया।

जिला पंचायत के अनुसार ग्राम पंचायत कटोरी में वर्ष 2022 से 2025-26 के बीच विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम पर करीब 2.80 करोड़ रुपए की राशि आहरित किए जाने और मौके पर काम नहीं होने की शिकायत मिली थी। जनपद पंचायत स्तर की जांच में 2 करोड़ 26 लाख 95 हजार 900 रुपए के आहरण के विरुद्ध केवल 98 लाख 94 हजार 900 रुपए के कार्य होना पाया गया।

15 लाख का सीसी रोड निर्माण मौके पर नहीं मिला

सरपंच और सचिव जितेंद्र महता के अनुरोध पर मामले की जिला स्तरीय टीम से दोबारा जांच कराई गई। जांच में ग्राम जमुनिया में प्रधानमंत्री सड़क से अमृत सरोवर की ओर सीसी रोड निर्माण के लिए 14 लाख 99 हजार रुपए आहरित किए जाने के बावजूद मौके पर कार्य नहीं होना पाया गया। जांच प्रतिवेदन में सरपंच, सरपंच पति और अन्य फर्जी टेंडरों के नाम पर बिल लगाकर पंचायत की राशि आहरित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बिना रजिस्टर्ड वेंडर को भुगतान किया जाना भी सामने आया, जिसे भंडार क्रय नियमों के विपरीत माना गया।

जवाब का परीक्षण करने के बाद कार्रवाई

मामले में सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने का अवसर दिया गया। जवाब और जिला स्तरीय जांच दल, जनपद पंचायत शहपुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा एसडीएम शहपुरा की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद पंचायत राशि के नियम विरुद्ध आहरण और क्रय नियमों का पालन नहीं करने की पुष्टि हुई। इसके बाद सीईओ जिला पंचायत ने सरपंच को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक करने का आदेश जारी किया।

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