अब 29 सितंबर को होगा एफआईआर पर फैसला, निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई

कटनी, यशभारत। हत्या के आरोपी की जमीन हड़पने के मामले में आरोपी फरार निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय करते हुए इसे अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को जस्टिस हिमांशु जोशी की सिंगल बेंच में प्रस्तावित थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं, इसलिए इसका विचारण उपयुक्त संबंधित बेंच द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि नेहा के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये धाराएं पिछली सुनवाई के बाद जोड़ी गई हैं और मामला पुरानी तय बेंच में ही सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद मामले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई करने वाली उपयुक्त डिवीजन बेंच माननीय न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं माननीय न्यायमूर्ति रामकुमार चौबेद्ध के समक्ष भेज दिया। विदित हो कि सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने एफआईआर को बेबुनियाद बताते हुए इसे चुनौती दी है और अंतरिम राहत की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई सीधे सबूत मौजूद नहीं हैं और एफआईआर में उनकी सीधी भूमिका नहीं दर्शाई गई है। राज्य सरकार ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए आरोपी पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। सरकार के अनुसार नेहा के विदेश भागने की आशंका के चलते उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है।







