केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, सीजीएचएस सुविधा के लिए भौगोलिक सीमा समाप्त
अब दूरदराज रहने वाले कर्मचारी भी ले सकेंगे लाभ

जबलपुर, यशभारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने सीजीएचएस सुविधाओं की पात्रता तय करने के लिए लागू भौगोलिक सीमा की शर्त को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। पहले के नियमों के तहत, CGHS की सुविधाएं मुख्य रूप से Wellness Centre के 5 किमी के दायरे में रहने वाले या काम करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित थीं। सीमा से बाहर रहने वाले कर्मचारियों को नियमों के तहत लाभ मिलता था। अब सरकार ने इन सीमाओं के कारण कर्मचारियों को होने वाली व्यावहारिक परेशानियों की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया है। एकमुश्त विकल्प वे सेवारत केंद्रीय कर्मचारी जो निर्धारित सीजीएचएस क्षेत्र से बाहर रहते हैं और वर्तमान में CS(MA) नियमों के तहत लाभ ले रहे हैं, उन्हें लाभार्थी बनने का एक बार का विकल्प दिया जाएगा। निर्धारित अंशदान देने के बाद वे इस योजना का लाभ चुन सकते हैं।
अंतिम और अनिवार्य फैसला चुना गया यह विकल्प अंतिम होगा और संपूर्ण परिवार तथा आश्रितों पर समान रूप से लागू होगा। एक ही परिवार में दो अलग-अलग स्वास्थ्य प्रणालियों के लाभ का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। जो कर्मचारी ष्टल॥स् कवर किए गए क्षेत्रों (जैसे नगर निगम सीमा या जिला मुख्यालयों) के भीतर रहते हैं या तैनात हैं, उनके लिए सीजीएचएस के तहत कवर होना अनिवार्य रहेगा। वे इसके बदले CS(MA) का विकल्प नहीं चुन सकते।
दोहरी सुविधा पर रोक सीजीएचएस चुनने वाले कर्मचारी को नियमित अंशदान देना होगा। कोई भी कर्मचारी या उनका परिवार एक साथ CGHS और CS(MA) दोनों का दावा नहीं कर सकता। CGHS नियमों के तहत इलाज कराने या दवाइयां लेने के लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा। यदि कोर्ड कर्मचारी सीजीएचएस लाभ प्राप्त करने के लिए गलत, गुमराह करने वाली या झूठी जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ ‘केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964’ के तहत अनशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।







