भोपाल

आग पर काबू पाने के लिए नया फायर एक्ट – अब 10 मिनट में पहुंचनी होगी फायर ब्रिगेड

आग पर काबू पाने के लिए नया फायर एक्ट
– अब 10 मिनट में पहुंचनी होगी फायर ब्रिगेड
यश भारत, भोपाल। मध्य प्रदेश में आगजनी की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने और आपात स्थिति में राहत व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार ने नया फायर एक्ट लागू किया है। नए प्रावधानों के तहत फायर ब्रिगेड के लिए अधिकतम 10 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल वाहनों को जल्द से जल्द घटनास्थल तक पहुंचाना और शुरुआती स्तर पर ही आग पर नियंत्रण पाना है। फायर सिस्टम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकायों को भी अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद संपत्ति कर के साथ फायर टैक्स वसूल सकेंगे। इसकी दरें राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नए कानून के लागू होने के बाद दमकल सेवाओं के संसाधनों, त्वरित प्रतिक्रिया और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों को लेकर व्यवस्था में बदलाव आएगा। सरकार का जोर आगजनी की घटनाओं में जन-धन की क्षति कम करने पर है।

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